Allahabad High Court

नहीं गिरफ्तार होंगे कमल और धीरू चौधरी : हाईकोर्ट

नहीं गिरफ्तार होंगे कमल और धीरू चौधरी : हाईकोर्ट

नहीं गिरफ्तार होंगे कमल और धीरू चौधरी : हाईकोर्ट

नहीं गिरफ्तार होंगे कमल और धीरू चौधरी : हाईकोर्ट [News VMH-Agra] आगरा के बोदला लोहामंडी रोड पर बैनारा फैक्ट्री के पास चार बीघा जमीन पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर कब्जा करने के मामले में तत्कालीन एसओ जितेंद्र कुमार को निलंबित कर जेल भेज दिया था, इस मामले में तीन लोग जेल भेजे जा चुके हैं, बिल्डर कमल चैधरी उनके बेटे धीरू चैधरी सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मगर, पुलिस बिल्डर कमल चैधरी और बेटे को पकड़ नहीं सकी।

हाईकोर्ट से मिला स्टे

इस मामले में बिल्डर कमल चैधरी और उनके बेटे धीरू चैधरी को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्थगनादेश मिल गया है। कोर्ट ने दोनों को मुकदमे की विवेचना में पुलिस का सहयोग करने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर पुलिस कोर्ट को अवगत कराएगी।

Astrologer Sanjeev Chaturvedi
Allahabad High Court 1

इसे बनाया गया आधार

बिल्डर कमल चैधरी की तरफ से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में मुकदमा खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि अमर सिंह, टहल सिंह, उसके भाई नाहर सिंह, और पदम कुमार जैन, प्रमोद कुमार जैन, प्रभात कुमार जैन, नेमचंद जैन और अभय कुमार जैन के बीच 1974 में एक साझेदारी फर्म खोली थी, यह 1980 में खत्म हो गई; टहल पक्ष ने रुपये और दूसरा सामान ले लिया, जमीन दूसरे पक्ष को मिली थी।

याचिका में यह कहा गया कि उमा देवी को मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार ही नहीं है, जमीन पर उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद बिल्डर पिता पुत्र की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। डीसीपी सिटी सूरज राय का मीडिया से कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर अमल किया जाएगा।

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