10 हजार वर्ग गज की भूमि पर बनाई जा रही अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

10 हजार वर्ग गज की भूमि पर बनाई जा रही अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

10 हजार वर्ग गज की भूमि पर बनाई जा रही अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

10 हजार वर्ग गज की भूमि पर बनाई जा रही अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

10 हजार वर्ग गज की भूमि पर बनाई जा रही अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर [News VMH-Agra] आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध कॉलोनियों और निर्माणाधीन बिल्डिंग पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में एडीए ने 10 हजार वर्ग गज की भूमि पर बनाई जा रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चला कर ध्वस्तीकरण कर दिया गया है. इसके साथ ही बिना मानचित्र स्वीकृत निर्माणधीन बिल्डिंग को भी सील करने की कार्यवाही की जा रही है.

अवैध कॉलोनियां की जा रहीं ध्वस्त

अनाधिकृत कॉलोनी पर चला एडीए का बुलडोज़र : आगरा विकास प्राधिकरण अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है. लगातार अवैध कॉलोनियों पर एडीए का बुलडोजर गरज रहा है. इसके साथ ही बिना मानचित्र स्वीकृति के विकसित अवैध निर्माणों के विरुद्ध भी एडीए सीलिंग की कार्रवाई में जुटा है. एडीए ने ताजगंज वार्ड के मौजा तोरा में अवैध तरीके से विकसित की जा रही 10 हजार वर्ग गज में फैली विमला विहार कॉलोनी पर बुलडोजर कार्रवाई की.

Astrologer Sanjeev Chaturvedi

विमला विहार कॉलोनी को किया ध्वस्त

कॉलोनी में विकसित भवन, सड़क और बाउंड्रीवॉल को गिरा दिया गया. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के अंतर्गत की गई है. इससे पूर्व बिल्डर को एडीए ने ‘कारण बताओ’ नोटिस भी जारी किया था, लेकिन संतुष्टिपूर्ण जवाब न मिलने पर एडीए के बुलडोजर ने अवैध विमला विहार कॉलोनी को तहस-नहस कर दिया.

ये भी कर दिया है सील

चार अवैध निर्माण भी हुए सील : इसके साथ आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजगंज वार्ड में चार अवैध निर्माणधीन बिल्डिंग को भी सील किया. जिसमें मौजा लकावली के कनक कॉलोनी में विकसित 7 डुप्लेक्स भवन भी शामिल हैं. एडीए के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ का कहना है कि आगरा में बिना मानचित्र स्वीकृति के बन रहीं कॉलोनियों पर एडीए कार्रवाई कर रहा है.

आप हो जाएँ सावधान

ग्राहकों को भी थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, बिना एडीए अप्रूव्ड कॉलोनी या भवनों को खरीदने से बचें. भोले भाले ग्राहकों को बिल्डर भ्रमित कर महंगे प्लॉट और भवन बेच रहे हैं, लेकिन बाद में बिना मानचित्र स्वीकृति के बने निर्माणों पर एडीए कार्रवाई करता है तो ग्राहकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, इन परेशानियों से बचने के लिए आप ADA एप्रूव्ड भवन अथवा प्लाट ही खरीदें।

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