ट्रेफिक का बदल गया नियम आप भी जानिए अपने अधिकार, नहीं कर सकेंगे चालान
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ट्रेफिक का बदल गया नियम आप भी जानिए अपने अधिकार, नहीं कर सकेंगे चालान
ट्रेफिक का बदल गया नियम आप भी जानिए अपने अधिकार, नहीं कर सकेंगे चालान [News VMH-Uttar Pradesh] ट्रैफिक पुलिस के सिपाही अब सिर्फ यातायात का संचालन ही करेंगे। वे न तो किसी का चालान कर सकेंगे और नाहीं किसी वाहन से चाबी निकाल सकेंगे। अब केवल ई-चालान होगा।
नहीं कर सकेंगें चालान
उत्तर प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अब यातायात पुलिस के मुख्य आरक्षी और आरक्षी यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर वाहनों का चालान नहीं कर सकेंगे। यह कार्य केवल यातायात निरीक्षक व उपनिरीक्षक ही करेंगे।
यातायात को किया जा रहा है दुरुस्त
एसीपी यातायात सैयद अरीब अहमद ने बताया कि कमिश्नरेट में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब यातायात के मुख्य आरक्षी व आरक्षियों को चालान के कार्य से मुक्त करके उन्हें यातायात के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है।
चालान का ये होगा नियम
वह यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर चालान नहीं करेंगे। यदि कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उस स्थिति में यातायात निरीक्षक अथवा उप निरीक्षक चालान करेंगे।
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चालान में नगदी का प्रयोग वर्जित
चालान करने के दौरान किसी तरह की नकदी का हस्तांतरण नहीं होगा। नकद भुगतान नहीं होगा। चालान की राशि शमन शुल्क यातायात पुलिस लाइन में ही जमा कराना होगा। यह ई-चालान या न्यायालय के माध्यम से ही होगा। नियमों के उल्लंघन पर स्मार्ट सिटी के कैमरों से वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।