जनपद की सीमान्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 द.प्र.सं. लागू की जाती है
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जनपद की सीमान्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 द.प्र.सं. लागू की जाती है
रिपोर्ट /रोहित यादव
वी.एम.एच न्यूज़
जनपद मैनपुरी मे 05 फरवरी, 2024- अपर जिला मजिस्ट्रेट राम जी मिश्र ने बताया कि माह फरवरी में उ.प्र. लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि (प्रा.) परीक्षा दि. 11 फरवरी को जनपद के 20 परीक्षा केन्द्रों पर 02 सत्रों (प्रथम सत्र पूर्वान्ह 09.30 बजे से 11.30 बजे तक एवं द्वितीय सत्र अपरान्ह 02.30 बजे से 04.30 बजे तक) में सम्पन्न करायी जायेगी एवं उ.प्र. पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस बल के पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा दि. 17 एवं 18 फरवरी तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. प्रयागराज द्वारा वर्ष 2024 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा दि. 22 फरवरी से दि. 09 मार्च तक होना प्रस्तावित है।
उपरोक्त परीक्षा के दृष्टिगत असामाजिक एवं अराजक तत्वों के साथ-साथ कतिपय संगठन अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, वर्गों एवं जन सामान्य के मध्य वैमनस्य, द्वेष व दुर्भावना का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर लोक परिशान्ति विक्षुब्ध करने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त हो सकते हैं।
उक्त को दृष्टिगत रखते हुये जनशांति, जनसुरक्षा को बनाये रखने हेतु जनपद की सीमान्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 द.प्र.सं. लागू की जाती है। उन्होने बताया कि यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में दि. 29.02.2024 की रात्रि तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे बीच में वापस न ले लिया जाये, इस आदेश की किसी भी धारा या अनुच्छेद का उल्लघंन धारा-188 आई.पी.सी. व अन्य के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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