कही आपका बच्चा 16 साल से कम तो नहीं कोचिंग सेंटर के लिए जारी गाइड लाइन

कही आपका बच्चा 16 साल से कम तो नहीं: कोचिंग सेंटर के लिए जारी गाइड लाइन

कही आपका बच्चा 16 साल से कम तो नहीं: कोचिंग सेंटर के लिए जारी गाइड लाइन
कही आपका बच्चा 16 साल से कम तो नहीं: कोचिंग सेंटर के लिए जारी गाइड लाइन

कही आपका बच्चा 16 साल से कम तो नहीं: कोचिंग सेंटर के लिए जारी गाइड लाइन

कही आपका बच्चा 16 साल से कम तो नहीं: कोचिंग सेंटर के लिए जारी गाइड लाइन [News VMH] शिक्षा मंत्रालय ने देशभर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। इन गाइडलाइन्स के तहत अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

ये गाइडलाइंस 12वीं के बाद JEE, NEET, CLAT जैसे एंट्रेंस एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई गई हैं।

Astrologer Sanjeev Chaturvedi

स्‍टूडेंट्स की सुरक्षा को प्राथमिकता

इन गाइडलाइन्स को जारी करने के पीछे शिक्षा विभाग का उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। पिछले कुछ वर्षों में कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की आत्महत्या के मामले बढ़े हैं। कई मामलों में यह सामने आया है कि छात्रों पर कोचिंग सेंटर्स द्वारा दबाव डाला जाता है, जिससे वे आत्महत्या कर लेते हैं।

कही आपका बच्चा 16 : इन गाइडलाइन्स के तहत अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन नहीं मिल सकेगा। इससे छात्रों पर दबाव कम होगा और वे अपनी पढ़ाई को लेकर अधिक शांत और स्थिर हो सकेंगे।

कही आपका बच्चा 16 साल से कम तो नहीं: कोचिंग सेंटर के लिए जारी गाइड लाइन
कही आपका बच्चा 16 साल से कम तो नहीं: कोचिंग सेंटर के लिए जारी गाइड लाइन

भ्रामक विज्ञापनों पर रोक

इन गाइडलाइन्स के तहत कोचिंग सेंटर्स द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर भी रोक लगाई गई है। कई बार कोचिंग सेंटर्स द्वारा छात्रों को अच्छे नंबरों की गारंटी दी जाती है, जो कि पूरी तरह से भ्रामक है। इन गाइडलाइन्स के तहत अब कोचिंग सेंटर्स द्वारा ऐसे कोई भी विज्ञापन नहीं दिए जा सकेंगे।

कक्षाओं में सुरक्षा के इंतजाम जरूरी

इन गाइडलाइन्स के तहत कोचिंग सेंटर्स को कक्षाओं में सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे। कक्षाओं में आग से बचाव के लिए उपकरण होने चाहिए। इसके अलावा कक्षाओं में पर्याप्त प्रकाश और हवादार व्यवस्था होनी चाहिए।

आशा है कि इन गाइडलाइन्स से कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की सुरक्षा में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर शिक्षा की सुविधा मिल पाएगी।

नई गाइडलाइन्स के कुछ प्रमुख बिंदु

कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे।
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों की गारंटी देना प्रतिबंधित होगा।
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कक्षाओं में सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे।
इन गाइडलाइन्स का पालन करना क्यों जरूरी है?

छात्रों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन न दें।
छात्रों को भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में नहीं आना चाहिए।
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कक्षाओं में सुरक्षा के इंतजाम करना चाहिए ताकि छात्रों को किसी तरह की दुर्घटना से बचाया जा सके।

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