आप माकन मालिक हैं तो जान ले ये नियम
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आप माकन मालिक हैं तो जान ले ये नियम
आप माकन मालिक हैं तो जान ले ये नियम [News VMH] अगर आप माकन के मालिक हैं तो आपको कुछ नियम जान लेने चाहिए नहीं तो आप किसी भी दिन किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, कभी कभी लोग जाने अनजाने में कुछ थोड़े से पैसे के लालच में ऐसे काम करते हैं जो अनजाने में ही गैरकानूनी होते हैं, आपको इसकी जानकारी नहीं होती और आप धड़ल्ले से ऐसे काम करते रहते हैं। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है कि आपके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं करता, अगर इस प्रकरण में कोई आपके प्रति शिकायत करेगा तो आपके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कार्यवाही होना लाजमी हो जाएगा।
कहाँ हो जाते हैं लालच का शिकार
आज हम अपने पाठकों को मूलभूत आवश्यकता वाली बिजली के बारे में बता रहे हैं अक्सर देखा जाता है कि जब आप अपना कोई माकन किराये पर चढ़ाते हैं तो किरायेदार से बिजली के वो रेट लेते हैं जो सरकारी रेट से अधिक होती है, ऐसे एक माकन मालिक होने के नाते आपका यह उत्तर होता है कि बिजली के मैंटीनैंस में जो खर्च होता है उसके चलते आप किराएदार से बिजली के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल रहे हैं। इसके अधिकतर प्रकरणों में किरायेदार कभी भी शिकायत नहीं करता, लेकिन अगर कानूनन देखा जाए तो बिजली के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलना गैरकानूनी है और ये कभी भी आपको किसी कानूनी पचड़े में फंसा सकता है।
यह भी समझें
बिजली के सरकारी मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचना गैरकानूनी है। भारत सरकार ने बिजली की दरों को नियंत्रित करने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) की स्थापना की है। यह आयोग बिजली उत्पादन, वितरण और आपूर्ति के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है, जिसमें बिजली की दरें भी शामिल हैं।
विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित बिजली दरें ही कानूनी रूप से मान्य हैं। कोई भी व्यक्ति या संस्था बिजली को सरकारी मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकता है। यदि कोई ऐसा करता है, तो वह कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकता है।
कुछ संभावित परिणाम
जुर्माना: बिजली वितरण कंपनी द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। कैद: गंभीर मामलों में, जेल की सजा भी हो सकती है। बिजली कनेक्शन काट दिया जाना: बिजली कनेक्शन काट दिया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि कोई बिजली को सरकारी मूल्य से अधिक मूल्य पर बेच रहा है, तो आप इसकी शिकायत बिजली वितरण कंपनी या विद्युत विनियामक आयोग से कर सकते हैं।