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दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी: मुख्यमंत्री लम्बे समय तक अनुपस्थित न रहे

दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी: मुख्यमंत्री लम्बे समय तक अनुपस्थित न रहे

दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी: मुख्यमंत्री लम्बे समय तक अनुपस्थित न रहे

दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी: मुख्यमंत्री लम्बे समय तक अनुपस्थित न रहे [News VMH-New Delhi] दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का फैसला निजी है, लेकिन इसका आशय यह नहीं कि छात्रों के मौलिक अधिकारों को रौंद दिया जाए।कोर्ट ने कहा, राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की मांग है कि मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित समय के लिए अनुपस्थित न रहे।

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बेंच ने दी केजरीवाल को नसीहत

हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति पी.एस.अरोड़ा की बेंच ने केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी ही नहीं किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक पद नहीं है। यह ऐसा पद है जहां पदधारक को प्राकृतिक आपदा या संकट से निपटने के लिए 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहना पड़ता है।

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