उपमुख्यमंत्री पद गैर संवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट
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उपमुख्यमंत्री पद गैर संवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट
उपमुख्यमंत्री पद गैर संवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट [News VMH-News Delhi] पटना/दिल्ली. पिछले कुछ वर्षों में देश की सियासत में एक नया शब्द उप मुख्यमंत्री का जुड़ गया है. देश के कई राज्यों में उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं. यहां तक कि पिछले एक पखवाड़े में ही बदली बिहार और झारखंड की राज्य सरकारों में भी उप मुख्यमंत्री बने हैं. बिना किसी संवैधानिक पद के उप मुख्यमंत्री बनने और बनाने की सियासी रस्साकस्सी के बीच इस पद की वैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
शीर्ष न्यायालय ने सुनाया फैसला
सोमवार को इससे जुडी एक याचिका पर शीर्ष न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया. इससे राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा संदेश गया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने उपमुख्यमंत्री के पद को असंवैधानिक बताते हुए उसे खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इसे लेकर एक अहम फैसला सुनाया है.
संविधान में नहीं है ये पद
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संविधान में तो उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है. बावजूद इसके इस नाम के पद से किसी नियम का उल्लंघन होता हो ऐसा भी नहीं है. अदालत ने उप मुख्यमंत्री पद को हटाने से जुडी जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें डिप्टी सीएम के पद को खत्म करने की मांग की गई थी.
संविधान के किसी प्रावधान की अवहेलना नहीं
अदालत ने कहा कि भले ही डिप्टी सीएम के पद का जिक्र संविधान में नहीं मिलता है. लेकिन इस पद पर सत्ताधारी दल या फिर गठबंधन की किसी पार्टी के नेता को नियुक्त करना अवैध भी नहीं है. इससे संविधान के किसी प्रावधान की अवहेलना नहीं होती है. बेंच ने कहा, ‘कई राज्यों में उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की परंपरा चल रही है। इससे पार्टियां अपने वरिष्ठ नेताओं को थोड़ा सम्मान दे देती हैं. यह असंवैधानिक नहीं है.
मुखिया सीएम ही होते हैं
चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डिप्टी सीएम भी अन्य मंत्रियों की तरह ही कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा लेते हैं औऱ उनके मुखिया सीएम ही होते हैं. इसलिए इस प्रकार के पद को भले ही संवैधानिक पद नहीं कहा जाता हो लेकिन पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को सम्मान के तौर पर इस नाम वाला पद दिया जाता है. उप मुख्यमंत्री भी सिर्फ मंत्री की हैसियत वाले होते हैं.
उपमुख्यमंत्रियों को मिली बड़ी राहत
बिहार में 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार ने एनडीए के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री बने. भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को पार्टी ने डिप्टी सीएम बनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे इस मामले को लेकर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ ही देश के कई राज्यों में जहाँ उप मुख्यमंत्री हैं उनके पद पर खतरा बना हुआ था. अब सुप्रीम कोर्ट ने उप मुख्यमंत्री पर असीन सभी नेताओं को बड़ी राहत दी है.